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शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, देश में बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एडुकेशन, एक्ट 2009 लाया गया था। यह 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुक्त शिक्षा की, गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 009 को इस lct को अधिनियमित, किया किया और यह अप्रैल 20 को लागु हुआ।, वर्ष 2002 मे संविधान के 86 वे संशोधन द्वार अनुच्छेद ? A के भाग के माध्यम से, 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का, प्रावधान किया गया था।, शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के, अनुसार अधिक समजातीय हैं।
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RIE का ऑफिशियल नाम- Ihe ight of chldren bo free and cumpusory eduration Hct-2009 (निः, शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 200), धारा - privale scros मे 25: सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।, * धारा प्रति व्यक्ति शुल्क लेने पर शुल्क का 0 गुना जुर्माना देना होगा।, धारा 4- किसी बालक के पास जन्म जन्म प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में, विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता हैं।, धारा 15- बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जायेगा।, धारा 6- बच्चों को न तो कक्षा मे रोका जायेगा और ना ही विद्यालय से निकाला, जायेगा।, धारा ।- बच्चों को शारिरिक दण्ड देना और प्रताड़ित करना मना है।
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धारा 4- शिक्षक के कर्तव्य समय का पाबंद बच्चों के प्रति संवेदंशीलता एक, आदर्श के रूप में अनुशासन धैर्यता संबंधित विषय की पूर्ण जानकारी, धारा 5- छात्र शिक्षक अनुपात, धारा - RE-2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा, सकता है।, धारा 28- शिक्षक pivate ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है।, Mote- भारत शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 35 वा देश, बना।, Note- इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान मे एवं खर्च का, उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा।