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प्राककथन, , भारत के संविधान का यह संस्करण, संसद् द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित भारत के, संविधान के पाठ को उद्धृत करता है । संसद् द्वारा, संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019, तक और उसको सम्मिल्रित करते हुए, किए गए सभी संशोधन, इस संस्करण में सम्मिलित किए गए, है । पाठ के नीचे दिए गए पाद टिप्पण, संविधान संशोधन अधिनियमों, जिसके द्वारा ऐसे संशोधन किए, गए है, को उपदर्शित करता है ।, , संविधान, जम्मू-कश्मीर राज्य को, अनुच्छेद 370 और संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना), आदेश, 1954 में यथा उपबंधित कुछ अपवादों और उपांतरणों के साथ लागू होता है | यह आदेश, निर्देश, की सुविधा के लिए परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किया गया है | अपवादों और उपांतरणों का पुनर्कथन, परिशिष्ट 2 में अंतर्विष्ट किया गया है ।, , संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015, भारत सरकार और बांग्ला देश के मध्य अर्जित, किए गए और अंतरित किए गए, राज्यक्षेत्रों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, परिशिष्ट 5 में सम्मिलित किया, गया है ।, , संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 और संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम,, 2003 से संबंधित संवैधानिक संशोधनों के पाठ को, जो अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए हैं, पाठ में समुचित, स्थानों पर, जहां संभव हो या अन्यथा पाद टिप्पण में, उपबंधित किया गया है |, , डा. जी. नारायण राजू,, सचिव, भारत सरकार |, नई दिल्ली ;, 1 अप्रैल, 2019, , ग्रुप में जुड़जे के लिए क्लिक करें।, , बन) (1 1(.< ताररर
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संक्षेपाक्षरों की सूची, , , , हाल ही में निकली सभी भर्तियों की पूरी, जानकारी देखें
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11., , भारत का संविधान, , विषय सूची, उद्देशिका, , भाग 1, , संघ और उसका राज्यक्षेत्र, संघ का नाम और राज्यक्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना., सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना - निरसित |, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों, मैं परिवर्तन, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक,, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद, 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, , भाग 2, नागरिकता, , संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ................, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के, नमरिकल के अधिकार: .८८८८८८८८ूसकन+तककब9 कक +न न 4 5 पक ++ कक 55, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के, अधिकार, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के, नागरिकता के अधिकार ..................-०--०नननननननननननननननिनाननननन, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का, नागरिक न होना., नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना